Haryana: हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) ने संविदा कर्मचारियों की सेवा अवधि और कार्यमुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब विभागाध्यक्षों को अपने अनुबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति से जुड़ी जानकारी 15 दिन के अंदर निगम के पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। अगर विभाग समय पर उत्तर नहीं देता, तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति स्वतः मान ली जाएगी।
पहले की मनोहर सरकार ने ठेकाप्रथा को समाप्त कर कौशल रोजगार निगम का गठन किया था। निगम के तहत लगभग 1.20 लाख कर्मचारी विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत हैं। इनमें से अधिकतर संविदा और अस्थायी कर्मचारी हैं। विभागों की तरफ से समय-समय पर संविदा नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन कई बार उनकी सही जानकारी निगम तक नहीं पहुँचती। इससे कर्मचारियों को अपनी सेवा अवधि और कार्यमुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता था।
निगम का नया आदेश इस प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब कर्मचारियों को समय पर पता चल सकेगा कि उनकी सेवाएं जारी हैं या समाप्त हो रही हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी कार्यमुक्ति से जुड़े निवेदन अब केवल HKRNL पोर्टल पर दर्ज और निपटाए जाएंगे।
आदेश में दो मुख्य शर्तें रखी गई हैं। पहला, संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न हो। दूसरा, कर्मचारी से जुड़ा मामला कोर्ट में न चल रहा हो जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। अगर ये शर्तें पूरी हैं और विभाग 15 दिन के भीतर उत्तर नहीं देता, तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति अपने आप मान ली जाएगी।
इस पहल से विभागों की लापरवाही पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को समय पर उनकी सेवा स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। संविदा कर्मचारियों को अब अपनी कार्य स्थिति और सेवा समाप्ति के बारे में स्पष्टता प्राप्त होगी, जिससे असमंजस और अनावश्यक तनाव कम होगा।













