Traffic Advisory: सर्दियों के महीनों में बढ़ते कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी (Yamuna Expressway Authority) ने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 दिसंबर से इस एक्सप्रेसवे पर हल्के वाहनों (कार, जीप वगैरह) के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगा।
165 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे, जो ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) को आगरा से जोड़ता है, गौतम बुद्ध नगर (Gautam Buddh Nagar), अलीगढ़ (Aligarh), हाथरस (Hathras), मथुरा (Mathura) और आगरा (Agra) जिलों से होकर गुजरता है। यमुना नदी के पास होने के कारण सर्दियों में इस इलाके में अक्सर घना कोहरा छा जाता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है और हादसों का खतरा बढ़ जाता है। यमुना अथॉरिटी के जनरल मैनेजर राजेंद्र भाटी (Yamuna Authority General Manager Rajendra Bhati) ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस (Traffic police) तय स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और ऑनलाइन चालान जारी किए जाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर हल्के वाहनों के लिए ₹2000 तक और भारी वाहनों के लिए ₹4000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह फैसला यमुना एक्सप्रेसवे (Yamuna Expressway) , नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे (Noida-Greater Noida Expressway) और नोएडा एलिवेटेड रोड (Noida Elevated Road) पर लागू होगा। इन रास्तों पर स्पीड पर पाबंदी लागू की जाएगी। ट्रक, बस, ट्रेलर, टैंकर और बड़े कंटेनर वाहनों जैसे भारी वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है।
अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के तौर पर, जेवर, मथुरा और आगरा टोल प्लाजा पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए सुरक्षित ड्राइविंग के निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। भारी वाहन चालकों को अलर्ट रहने में मदद करने के लिए मुफ्त चाय दी जा रही है। कमर्शियल वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है और सुरक्षित ड्राइविंग पर पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं।













