Haryana शिक्षा विभाग जल्द ही रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर में 250 प्रिंसिपल के रिक्त पदों को भरने जा रहा है। इस भर्ती में पदों का बंटवारा 80:20 के अनुपात में होगा। इसका मतलब यह है कि 80% पदों पर लेक्चरर और 20% पदों पर हेडमास्टर को प्रमोट किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए हेडमास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स (पीजीटी) से प्रमोशन केस मांगे गए हैं।
हेडमास्टर की वरिष्ठता संख्या 697 से 739 तक मानी जाएगी। वहीं, पीजीटी की वरिष्ठता संख्या 6501 से 7450 के बीच मान्य होगी। विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर पात्र शिक्षकों की सूची तैयार करने और भेजने के आदेश जारी किए हैं। इस निर्णय का शिक्षक वर्ग ने स्वागत किया है। प्रदेश में लगभग 500 विद्यालयों में प्रिंसिपल के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। बीते वीरवार हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा था।
पात्र शिक्षकों को प्रमोशन केस के साथ मास्टर डिग्री, बीएड डिग्री, अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न होने का प्रमाण पत्र, स्टेट अवॉर्ड विजेता और दिव्यांग शिक्षकों के सेवा विस्तार संबंधी प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। जो शिक्षक पहले प्रमोशन ठुकरा चुके हैं और यदि उन्हें एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है तो वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं।
उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव के सामने इस मुद्दे को रखा गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची में शामिल शिक्षकों के प्रमोशन के लिए मानक तय किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त, जांच में शामिल या अधूरी एमआईएस प्रोफाइल वाले अधिकारियों के प्रमोशन केस नहीं लिए जाएंगे।













