हरियाणा में इस दिन लागू होगी नई ट्रांसफर पोलिसी, जानिए क्या है नए नियम

On: December 9, 2025 2:14 PM
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हरियाणा सरकार ने शिक्षकों के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 जारी कर दी है। इसके साथ ही ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल भी जल्द घोषित किया जाएगा। संभावना है कि शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू हो जाएगी।
सरकार ने वर्ष 2023 की पॉलिसी को निरस्त कर दिया है, क्योंकि उसके तहत एक भी ट्रांसफर नहीं हो पाया था। पिछली बार शिक्षक ट्रांसफर वर्ष 2022 में हुए थे, और अब लगभग चार साल बाद 2026 में शिक्षकों को दोबारा स्थानांतरण का मौका मिलने जा रहा है।

नई ट्रांसफर पॉलिसी 2025 — मुख्य प्रावधान

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई नई नीति के तहत:

1. अनिवार्य भागीदारी

  • जिन शिक्षकों ने एक स्कूल में 5 वर्ष या एक ब्लॉक में 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं, उन्हें ट्रांसफर ड्राइव में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा

  • शिक्षक अपनी इच्छा से ट्रांसफर के लिए आवेदन तभी कर पाएँगे जब वे किसी स्कूल में कम से कम 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें।

2. ट्रांसफर से छूट

नीचे दिए गए मामलों में शिक्षकों को ट्रांसफर से छूट मिलेगी:

  • जिनकी सेवा अवधि ट्रांसफर आदेश की तारीख से 12 महीने के भीतर समाप्त हो रही हो।
  • गंभीर बीमारियों वाले शिक्षक—कैंसर इलाज के तहत, डायलिसिस पर, हार्ट सर्जरी के पश्चात या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मरीज।
  • 70% या इससे अधिक विकलांग शिक्षक।
  • विधवा महिला शिक्षक, यदि उनके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है।
  • 3 अंक प्रणाली और प्राथमिकता

नई पॉलिसी में ट्रांसफर के लिए न्यूनतम 80 अंक निर्धारित किए गए हैं।

  1. यदि किसी स्थान के लिए कई शिक्षक आवेदन करते हैं, तो सबसे अधिक अंक वाला शिक्षक प्राथमिकता पाएगा।
  2. कपल केस में केवल एक साथी को 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएँगे।
  3. पति–पत्नी के कार्यस्थल की दूरी से संबंधित पुराना नियम समाप्त कर दिया गया है; अब वे कहीं भी आवेदन कर सकते हैं।
  4. सबसे अधिक अंक आयु के आधार पर 60 निर्धारित किए गए हैं।
  5. यदि दो शिक्षकों के अंक बराबर हों, तो अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी।

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मै पिछल क्षेत्र तील साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। पहले एक राष्ट्रीय न्यूज पेपर में भी कार्य करने का मौका मिला। फिलहाल Best E News में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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