Haryana News: हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVNL) ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए मुख्यालय आने पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं। जारी आदेश के अनुसार अब क्षेत्रीय कार्यालयों, उप-मंडलों, मंडलों, जोनों और मुख्यालयों में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी या अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं आ सकेगा। यह कदम प्रशासनिक कामकाज को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है।
आदेश के तहत मुख्यालय आने के नियम
आदेश में यह भी साफ किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को मुख्यालय स्तर के अधिकारियों से संपर्क करना हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से आने की बजाय टेलीफोन या ई-मेल का प्रयोग करना होगा। इससे प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक भीड़ और व्यवधान को रोका जा सकेगा। यह नई व्यवस्था कर्मचारियों के समय की बचत और कामकाज की दक्षता बढ़ाने में मदद करेगी।
अधिकारियों को कड़े निर्देश
निगम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का पूरी गंभीरता से पालन करें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसका पालन करवाएं। इस दिशा में अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे कर्मचारियों को इस नियम के प्रति सजग करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
हरियाणा बिजली वितरण निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी इन निर्देशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे निगम में अनुशासन और कार्यकुशलता बनी रहेगी। इस कदम से निगम की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और मुख्यालय पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा।













