Haryana News: हरियाणा सरकार ने नगरपालिकाओं में पानी और सीवरेज कनेक्शनों के नियमितीकरण के लिए नई पॉलिसी लागू कर दी है। इस पॉलिसी में अब नगरपालिका सीमा के अंतर्गत आने वाले गांवों को भी शामिल किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार, लोगों के पास पानी और सीवरेज कनेक्शन जारी करने और नियमित करने के दो विकल्प होंगे।
पहले विकल्प में उपभोक्ताओं को वर्तमान वाटर चार्ज और वाटर वेस्ट डिस्पोजल चार्ज के अतिरिक्त, क्रमशः 1000 रुपए और 500 रुपए एडवांस भुगतान करना होगा। हालांकि, पानी-सीवर और जल मीटर की सामग्री और श्रम शुल्क उपभोक्ता को स्वयं वहन करना होगा।
दूसरे विकल्प में उपभोक्ता को 15 साल तक वाटर-सीवर कनेक्शन चार्ज के बदले केवल 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इसके साथ ही वाटर और वेस्ट वाटर डिस्पोजल चार्ज भी देना होगा। यदि विभाग द्वारा जल मीटर उपलब्ध कराया जाता है, तो उपभोक्ता को इसके बदले 6 साल तक हर महीने 25 रुपए देने होंगे।
वर्तमान चार्ज इस प्रकार हैं:
वाटर चार्ज: 96 रुपए
वेस्ट वाटर चार्ज: 24 रुपए
कमर्शियल कनेक्शन: 1000 रुपए
अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि अगर कनेक्शन में जल मीटर लगाया गया है, तो उपभोक्ता से कोई वाटर या वेस्ट वाटर चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही जल मीटर और पानी-सीवर कनेक्शन के लिए सामग्री और श्रम की लागत सेवा प्रदाता प्राधिकरण वहन करेगा।
सरकार ने 5 साल के लिए रोड कट शुल्क भी माफ करने का फैसला किया है। लेकिन यदि उपभोक्ता अपने कनेक्शन पर घरेलू पानी का मीटर नहीं लगवाता है, तो उसे रोड कट शुल्क का भुगतान करना होगा।
इस पॉलिसी का उद्देश्य है पानी और सीवरेज कनेक्शन को नियमित करना, उपभोक्ताओं की सुविधा बढ़ाना और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देना।













