Haryana News: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी नौ नई सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही इन सेवाओं के लिए समय-सीमा, पदनामित अधिकारी और शिकायत निवारण प्राधिकारी भी निर्धारित किए गए हैं। अब यदि इन सेवाओं में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
इस निगम के तहत शिक्षा ऋण योजना और सूक्ष्म वित्त योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा तय की गई है। वहीं, सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन में सेवा पूरी करने का समय निर्धारित किया गया है।
इस निगम के अंतर्गत शिक्षा ऋण योजना, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, सूक्ष्म ऋण योजना और हरित व्यवसाय योजना के लिए 135 दिन की समय-सीमा है। सामान्य सावधि ऋण योजना के लिए 180 दिन निर्धारित किए गए हैं।
मत्स्य पालन विभाग की योजना
मत्स्य पालन विभाग के सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम के तहत तालाबों के सुधार हेतु सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए 40 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
सरकार का उद्देश्य
इन बदलावों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े लाभ तय समय में लाभार्थियों तक पहुंचें और किसी भी देरी की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय रहे।













