Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब सभी स्कूलों में डेली मूवमेंट रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों और DPC को इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
नए आदेशों के तहत यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी स्कूल समय में किसी कार्य से बाहर जाता है, तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसमें यह बताना होगा कि वह कहां जा रहा है और किस उद्देश्य से जा रहा है। संबंधित पृष्ठ पर एंट्री के बाद क्रॉस मार्क लगाना अनिवार्य होगा।
स्कूल प्रमुख को प्रतिदिन इस रजिस्टर की समीक्षा करनी होगी और अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। इससे उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी में पारदर्शिता आएगी और किसी भी अनुचित व्यवहार को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।
यदि कोई कर्मचारी सरकारी कार्य से बाहर गया है, तो वापसी पर उसे वहां से अपनी उपस्थिति का प्रमाण-पत्र लेकर आना होगा और इसे मूवमेंट रजिस्टर में संलग्न करना होगा। उच्च अधिकारियों के स्कूल निरीक्षण के दौरान यह रजिस्टर दिखाना और हस्ताक्षर करवाना भी अनिवार्य होगा।
यह निर्णय हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। समिति ने बजट अधिवेशन के दौरान अपनी रिपोर्ट में शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के सुझाव दिए थे। शिक्षा विभाग ने इन्हें लागू कर स्कूल प्रशासन और शिक्षकों में अनुशासन सुनिश्चित किया है।













