Haryana News: हरियाणा सरकार ने असहाय बच्चों की मदद के लिए पेंशन योजना शुरू की है। योजना के तहत उन बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रति माह 1850 रुपये पेंशन मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य 21 वर्ष से कम आयु के उन असहाय बच्चों को आर्थिक सहारा प्रदान करना है जो अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं। यह सहायता उन्हें उनकी पढ़ाई और जीवन की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी।
पात्रता शर्तें
बच्चे की आयु 21 वर्ष से कम हो।
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो।
बच्चे के माता-पिता या अभिभावक सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभार्थी न हों।
आवश्यक दस्तावेज
बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
हरियाणा में 5 वर्ष या उससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
परिवार पहचान पत्र
यदि कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो पांच साल से हरियाणा में निवास का हलफनामा भी स्वीकार किया जाएगा।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र बच्चे अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी जमा करना अनिवार्य है।













