Haryana News: हरियाणा में अब बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि चाहे कोई उपभोक्ता अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन करे या स्थाई कनेक्शन के लिए, सभी सेवाओं के लिए निश्चित समय सीमा लागू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, महानगरीय क्षेत्रों में एल.टी. आपूर्ति के लिए स्थाई कनेक्शन निगमों द्वारा तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। वहीं, नगरपालिका क्षेत्रों में यह समय सीमा सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन निर्धारित की गई है। अतिरिक्त भार जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी यही समय सीमा लागू होगी। हालांकि, अगर किसी क्षेत्र में बिजली प्रणाली का विस्तार कार्य चल रहा है, तो वहां कनेक्शन जारी करने की अधिकतम समय सीमा 34 दिन तक हो सकती है।
अस्थाई कनेक्शन के लिए भी वही समय सीमा लागू होगी जो स्थाई कनेक्शन के लिए निर्धारित है। नोटिफिकेशन में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। उपमंडल अधिकारी (ऑपरेशंस), कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता को स्थाई और अस्थाई कनेक्शन जारी करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य कनेक्शन प्रक्रिया में देरी को समाप्त करना और उपभोक्ताओं को समय पर सेवा देना है।
पहले, नवम्बर 2023 में राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बिजली सेवाएं देने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। उस समय स्थाई कनेक्शन या अतिरिक्त लोड के लिए निगमों को 37 दिन का समय दिया जाता था, जिससे उपभोक्ताओं को कई दिनों तक बिजली के बिना रहना पड़ता था। वहीं, 11 के.वी. आपूर्ति के नए कनेक्शन में 78 दिन लगते थे और एल.टी. आपूर्ति का अस्थाई कनेक्शन जारी करने में लगभग 19 दिन लगते थे। इस वजह से बड़े उद्योगों और व्यवसायों को भी लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिससे उनकी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होती थी। अब समय सीमा तय होने के बाद उपभोक्ताओं को सुविधा मिलना आसान होगा और बिजली कनेक्शन प्राप्त करना तेज और सरल हो जाएगा।













