Haryana News: हरियाणा सरकार ने वित्तीय नीति में बदलाव करते हुए अब सरकारी विभाग और बोर्ड-निगमों को स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 25 करोड़ की बजाय 50 करोड़ रुपये तक जमा करने की अनुमति दे दी है। यह बदलाव उन बैंकों के लिए लागू है जो पहली बार राज्य सरकार के साथ सूचीबद्ध किए गए हैं। अब ये बैंक राज्य सरकार के साथ पहले से सूचीबद्ध अन्य बैंकों के समान माने जाएंगे।
संशोधित नीति के मुख्य बिंदु
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वित्त विभाग की ओर से संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार:
स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए एक विभाग और एक बैंक के साथ अनुमत जमा सीमा दोगुनी कर दी गई है।
पहले 25 करोड़ की सीमा थी, अब इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया गया है।
नीति के पहले के अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
सूचीबद्ध बैंक और लाभ
वर्तमान में कुल 28 बैंक राज्य सरकार के साथ सरकारी लेनदेन के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और छोटे वित्तीय बैंक शामिल हैं। इस बदलाव से सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों को अपने फंड का बेहतर उपयोग और उच्च जमा सीमा का लाभ मिलेगा।













