Breaking News: हरियाणा सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए गुटखा, पान मसाला, सुगंधित व सुवासित तंबाकू और इसी तरह के अन्य उत्पादों पर आगामी एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर राज्य के सभी जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।Breaking News
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू, खारा और अन्य तंबाकू उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। इनमें निकोटीन, भारी धातु, एंटी-केकिंग एजेंट, चांदी का वर्क और अन्य रसायन शामिल होते हैं, जो शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और इसके तहत बने नियम 2011 में तंबाकू व निकोटीन वाले उत्पादों की बिक्री व उपभोग पर पहले से ही रोक है।Breaking News
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अब इस आदेश को राज्य में आगामी एक वर्ष के लिए लागू कर दिया है। इसके तहत गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री प्रतिबंधित होगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।













