Breaking News: हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 1680 निजी स्कूलों पर लगाया जुर्माना, जानिए क्यों

On: September 6, 2025 6:38 PM
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हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, 1680 निजी स्कूलों पर लगाया जुर्माना, जानिए क्यों

Chadugarh: हरियाणा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत गड़बड़ी करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दाखिला प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले 1680 स्कूलों पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाने के आदेश से स्कूल संचालकों में अफरा तफरी मच गई है।Breaking News

MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वालो पर जुर्माना: बता दे कि जिन स्कूलों ने आरटीई दाखिलों का ब्यौरा MIS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया, उन्हीं पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने 1 हजार रुपये तक फीस लेने वाले स्कूलों पर 30 हजार रुपये और 3 हजार रुपये तक फीस लेने वाले स्कूलों पर 70 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। वहीं, 3 हजार रुपये से अधिक फीस लेने वाले संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सुनवाई के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।Breaking News

सूत्रों के अनुसार, 1126 स्कूलों की मान्यता भी खतरे में है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने मान्यता संबंधी खामियों और अन्य आधारों पर इन्हें खारिज किया है। अल्पसंख्यक दर्जा रखने वाले संस्थानों को प्रमाण-पत्र जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका सत्यापन कर अलग सूची तैयार की जाएगी।

रिपोर्ट भेजने के आदेश : निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को 10 सितंबर तक पूरी कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वास्तविक और नवीनीकृत मान्यता-पत्र ही मान्य होंगे। साथ ही यह भी दोहराया कि छात्रों के अधिकारों और आरटीई प्रावधानों से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। नियम तोड़ने वाले स्कूलों को हर हाल में दंडित किया जाएगा।

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मै पिछल क्षेत्र तील साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। पहले एक राष्ट्रीय न्यूज पेपर में भी कार्य करने का मौका मिला। फिलहाल Best E News में बतौर एडिटर कार्यरत है।

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