रेवाड़ी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2023 में हुए मेला हादसे के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतका के परिजनों को 24 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हादसे में घायल बच्ची के परिजनों को 2.75 लाख रुपये तथा शिकायतकर्ता को 1.12 लाख रुपये देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।Rewari Fair accident case
गौरतलब है कि 12 फरवरी 2023 को बावल रोड स्थित जिला सचिवालय के पीछे हुडा मैदान में निजी एजेंसी द्वारा आयोजित मेले में झूले की एक ट्रॉली करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिर गई थी। हादसे में मोहल्ला संघीबास निवासी सीमा देवी, उनकी बेटी मुस्कान और भतीजी परिणिती गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान सीमा देवी की मौत हो गई थी। मामले में मॉडल टाउन थाना पुलिस ने मेला आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।Rewari Fair accident case
पीड़ित पक्ष के राजकुमार और सतीश कुमार ने इस संबंध में आयोग में वाद दायर किया था। अधिवक्ता कैलाश चंद ने बताया कि सुनवाई के दौरान आयोग ने झूला लगाने वाली एजेंसी को दोषी मानते हुए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि मृतका के तीनों वारिसों में 24 लाख 7 हजार 133 रुपये बांटे जाएंगे, जबकि नाबालिग बच्चों का हिस्सा उनके बैंक खातों में एफडी के रूप में जमा किया जाएगा।
इसके अलावा आयोग ने घायल बच्ची मुस्कान के इलाज और चोटों को देखते हुए 2 लाख 75 हजार 875 रुपये तथा शिकायतकर्ता राजकुमार के पक्ष में 1 लाख 12 हजार 811 रुपये मुआवजा देने का फैसला सुनाया। आयोग का यह आदेश पीड़ित परिवार के लिए राहत की बड़ी उम्मीद लेकर आया है।













