Haryana news : हरियाणा में एक बडा मामला सामने आया है। हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर तीन साल बाद दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना नहीं नहीे अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
जानिए मामला: बता देंं कि 23 सितंबर 2022 को हेलीमंडी चौकी पुलिस को गांव राजपुरा में एक युवक के लहूलुहान हालत में शव सड़क किनारे पडा मिला था मौके पर मिले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह गुढाना गांव के सरपंच के साथ सुबह घूमने के लिए निकला था।
खेतो पडा मिला शव: गुढाना से राजपुरा रोड पर जब वह जा रहे थे तो एक व्यक्ति खेतों में मृत अवस्था में पड़ा था। उसके पास ही एक चाकू भी पड़ा हुआ था। देखने में लग रहा था कि किसी ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस को जांच के दौरान मृतक की पहचान दिल्ली के जेजे कॉलोनी पंजाबी बाग निवासी दिलीप कुमार मेहता के रूप में हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रेवाड़ी के रहने वाले कृष्ण कुमार और असम के रहने वाले असीम बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया था।
दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना व धारा 201 आईपीसी के तहत 5 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।Haryana news













