Haryana PPP update: हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी को लेकर अहम बदलाव किए हैं। अब केवल उन्हीं परिवारों की फैमिली आईडी मान्य मानी जाएगी जो वास्तव में हरियाणा में निवासरत हैं। इसके लिए सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य छोड़कर चले गए परिवारों की आईडी अमान्य घोषित की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की योजनाओं का लाभ केवल पात्र और स्थायी निवासियों को देना है।
नई व्यवस्था के तहत यदि पूरा परिवार हरियाणा छोड़कर अन्य राज्य में बस गया है, तो उनकी फैमिली आईडी रद्द कर दी जाएगी। वहीं अगर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम सिस्टम से हटा दिया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर पूरी आईडी भी रद्द हो सकती है।
इतना ही नहीं, अगर परिवार का मुखिया स्वयं किसी सदस्य को हटाने की मांग करता है, तो उस परिस्थिति में भी फैमिली आईडी रद्द की जा सकती है। ये बदलाव राज्य की फैमिली आईडी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और अद्यतन रखने के लिए किए गए हैं।
राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि फैमिली आईडी से जुड़ा कोई भी डेटा किसी निजी या गैर-सरकारी संस्था को नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय नागरिकों की गोपनीयता और उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यदि किसी कारणवश किसी की फैमिली आईडी रद्द हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नागरिक दोबारा आवेदन करके अपनी आईडी को रिन्यू करा सकते हैं।













