Haryana News: हरियाणा सरकार ने नागरिकों और व्यापारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान संगठन के तहत मिलने वाली एक महत्वपूर्ण सेवा में बड़ा बदलाव किया है। अब वजन और माप से जुड़े उपकरणों के सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने और उनके नवीनीकरण में लगने वाला समय काफी कम कर दिया गया है।
अब सिर्फ तीन दिन में मिलेगा प्रमाण पत्र
पहले इस प्रक्रिया में 30 दिन तक का समय लगता था जिससे व्यापारियों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब यह प्रमाण पत्र सिर्फ तीन दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसका सीधा फायदा व्यापारियों, उद्योगों और अन्य व्यवसाय क्षेत्रों को मिलेगा क्योंकि उनके काम में अब तेजी आएगी और लंबी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी।
शिकायत निवारण की जिम्मेदारियां तय
सरकार ने इस सेवा से जुड़ी शिकायतों को संभालने के लिए भी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। विधिक माप विज्ञान अधिकारी यानी निरीक्षक को इस सेवा के लिए निर्धारित अधिकारी बनाया गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर सहायक नियंत्रक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है। वहीं उप नियंत्रक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है ताकि किसी भी स्तर पर समस्या का त्वरित समाधान मिल सके।
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत लागू बदलाव
यह पूरा बदलाव हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस नए प्रावधान से यह सुनिश्चित होगा कि व्यापारियों को किसी भी प्रक्रिया में देरी नहीं झेलनी पड़ेगी और सभी काम डिजिटल और सुचारू तरीके से पूरे होंगे।
सरकार का यह कदम सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डिजिटल प्रोसेस के जरिए काम तेज होगा और भ्रष्टाचार या देरी जैसी समस्याएं कम होंगी। इससे न सिर्फ कारोबारी वर्ग को लाभ मिलेगा बल्कि आम नागरिकों का भी सरकारी सेवाओं पर भरोसा बढ़ेगा।













