Haryana News: हरियाणा में दिवाली पर गाइडलाइन जारी, केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुबह शाम तय समय में ही फायरिंग

On: October 17, 2025 4:10 PM
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Haryana News: हरियाणा में दिवाली पर गाइडलाइन जारी, केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुबह शाम तय समय में ही फायरिंग

Haryana News: हरियाणा में इस बार दिवाली पर पटाखों को लेकर खास गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली NCR और इससे सटे इलाकों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने बताया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से शुरू होगी और यह 20 अक्टूबर तक चलेगी। इस बार केवल 20 और 21 अक्टूबर को पटाखे जलाने की अनुमति होगी। पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जलाए जा सकते हैं। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के बल्लभगढ़ रीजनल अधिकारी हरीश कुमार ने बताया कि इस बार हवा और ध्वनि के साथ-साथ पहली बार मिट्टी और पानी के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। शहर के अलग-अलग हिस्सों में लोकेशन तय की गई हैं, जहां रोजाना टीम सैंपल एकत्रित करेगी।

सभी सैंपल की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड द्वारा सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड को सौंपा जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर अगले साल के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल की नई गाइडलाइन बनाई जा सकती है।

हरीश कुमार ने बताया कि हर साल हवा और ध्वनि के सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन इस बार पानी और मिट्टी को भी जांच में शामिल किया गया है। गाइडलाइन का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रखना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इस बार की गाइडलाइन का पालन करके लोग दिवाली का त्योहार सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मना सकेंगे।

सुनील चौहान

मै पिछले 6 साल से पत्रकारिता में कार्यरत हूं। हमारा मकसद जल्दी से जल्दी देश की की ताजा खबरे को आम जनता तक पहुंचाने के साथ समस्याओं को उजागर करना है।

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