Haryana News: हरियाणा सरकार ने आगामी त्योहारी सीज़न से पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 13,000 रुपये का ब्याज मुक्त फेस्टीवल एडवांस दिया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं, ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
ब्याज मुक्त फेस्टीवल एडवांस पात्र कर्मचारी?
यह फेस्टीवल एडवांस स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा, बशर्ते कि अगले दस महीनों तक उनकी सेवा बनी रहने की संभावना हो।
वित्त विभाग के निर्देश
वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे एडवांस की वसूली और वितरण का पूरा हिसाब-किताब रखें और प्रतिमाह महालेखाकार, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय से मिलान कराएं।
साथ ही, इस खर्च से जुड़ी जानकारी को नवंबर 2025 के अंत तक निर्धारित प्रपत्र में वित्त विभाग (वेज एंड मीन्स ब्रांच) को भेजना अनिवार्य किया गया है। Haryana News
जमानती की शर्त
यदि कोई कर्मचारी अस्थायी है, तो उसे एडवांस एक स्थायी कर्मचारी की जमानत पर ही मिलेगा। इस राशि को संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) द्वारा स्वीकृत किया जाएगा और इसे 10 समान मासिक किस्तों में वापस लिया जाएगा। Haryana News
पति-पत्नी दोनों कर्मचारी हों तो सिर्फ एक को लाभ Haryana News
यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, तो यह एडवांस केवल एक को ही मिलेगा। यदि किसी अपात्र व्यक्ति को एडवांस दे दिया गया, तो संबंधित DDO जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
राशि का वितरण 17 अक्टूबर 2025 तक कर दिया जाएगा और इसकी वसूली दस समान मासिक किस्तों में की जाएगी। वर्क-चार्ज स्टाफ, आकस्मिक वेतन भोगी, दैनिक वेतन भोगी, अनुबंधित कर्मचारी, निलंबित कर्मचारी तथा वे कर्मचारी जिनके विरुद्ध नियम-7 के तहत कार्रवाई लंबित है, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा।













