Delhi News: राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन (Air Pollution) के बीच, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। GRAP-4 लागू होने के बाद, दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Directorate of Education) ने स्कूलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी सर्कुलर के अनुसार, दिल्ली के स्कूलों को क्लास 9 और 11 के स्टूडेंट्स के लिए हाइब्रिड मोड (hybrid mode) में क्लास चलाने का आदेश दिया गया है।
नोटिफिकेशन में डिटेल्स
DoE ने कहा कि GRAP-4 के कारण, “सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, DoE, NDMC, MCD, और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (Delhi Cantonment Board), बिना सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त, और प्राइवेट स्कूलों (private schools) को क्लास 9 और 11 तक के स्टूडेंट्स के लिए ‘हाइब्रिड मोड’ (both physical and online, wherever online mode is available) में क्लास चलाने का निर्देश दिया जाता है।” यह आदेश दिल्ली में तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। DoE ने यह भी कहा कि यह आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा।
AQI 450 से ऊपर
यह ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 450 के पार चला गया है। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि राजधानी में GRAP-4 लागू किया गया है। राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जाएगी।
सरकारी ऑफिसों में 50% स्टाफ को छूट
दिल्ली में कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं। सभी प्रशासनिक सचिव (Administrative Secretaries) और विभागाध्यक्ष (Heads of Departments) नियमित रूप से ऑफिस में मौजूद रहेंगे। हालांकि, ऑफिस में अटेंडेंस स्टाफ के 50% से ज़्यादा नहीं होगी। बाकी 50% स्टाफ घर से काम करेगा। प्रशासनिक सचिव (Administrative Secretaries) और विभागाध्यक्ष (Heads of Departments) ज़रूरत के हिसाब से अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑफिस बुला सकते हैं।
जहां भी संभव हो, अलग-अलग टाइमिंग लागू करें। वर्क-फ्रॉम-होम नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। ऑफिस आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही कम करें।













